आगामी परीक्षा और त्योहारों के मद्देनजर जनपद में धारा 163 लागू
हाथरस: जनपद में जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं और त्यौहारों जैसे– महाशिवरात्रि (15 फरवरी), होली (4 मार्च), उल-फितर (21 मार्च) और रामनवमी (26 मार्च) – को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट अतुल वत्स ने बताया कि यह आदेश 31 जनवरी 2026 से 30 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
धारा 163 के तहत किसी भी व्यक्ति या समूह को बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल, सरकारी या अर्द्ध सरकारी कार्यालय में जुलूस, धरना या सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के शस्त्र, लाउडस्पीकर, उत्तेजक भाषण या अफवाह फैलाने वाले प्रकाशन पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की दूरी में भीड़-भाड़, धरना-प्रदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हिंसा या सार्वजनिक असुरक्षा में सहयोग न दें।
